नई दिल्ली:
GST रेट बदलाव 2025 का असर अब सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए नया स्ट्रक्चर लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत सिर्फ दो स्लैब रहेंगे—5% और 18%। लेकिन खास प्रोडक्ट्स जैसे कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और तंबाकू को सबसे ऊंचे 40% GST स्लैब में डाल दिया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
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कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक पर बढ़ा टैक्स
अगर आप कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के शौकीन हैं, तो GST रेट बदलाव 2025 आपके खर्चे बढ़ा देगा।
- पहले इन पर 28% टैक्स लगता था,
- लेकिन अब यह बढ़कर 40% GST हो गया है।
इसमें कोका-कोला, पेप्सी, कैफिनेटेड और फ्लेवर ड्रिंक सभी शामिल हैं।
हालांकि, फल के गूदे से बने जूस, सोया मिल्क और प्लांट-बेस्ड मिल्क को राहत दी गई है। इन पर टैक्स घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है।
शराब पर क्या असर होगा?
कई लोग सोच रहे हैं कि शराब भी महंगी होगी। साफ कर दें—शराब पर GST रेट बदलाव 2025 का कोई असर नहीं है, क्योंकि शराब पर GST लागू ही नहीं होता। इस पर राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी और टैक्स लगाती हैं।
तंबाकू और पान मसाला महंगे
GST रेट बदलाव 2025 का सबसे बड़ा झटका तंबाकू उत्पादों को लगा है। सिगरेट, गुटखा और पान मसाला को भी 40% स्लैब में रखा गया है। पहले इन पर 28% टैक्स और सेस लगता था, लेकिन अब भी कुल टैक्स और सेस जारी रहेगा।
लग्जरी गाड़ियों पर भी असर
1200cc से ज्यादा पेट्रोल इंजन और 1500cc से ज्यादा डीजल इंजन वाली लग्जरी कारों पर भी अब 40% GST लगेगा। साथ ही कुछ इम्पोर्टेड लग्जरी सामान भी इस दायरे में आएंगे।
क्यों बढ़ाया गया टैक्स?
सरकार का कहना है कि ये प्रोडक्ट्स “सिन गुड्स” या डिमेरिट गुड्स हैं, यानी सेहत और समाज के लिए हानिकारक।
- इन पर ज्यादा टैक्स लगाने से खपत कम होगी।
- साथ ही सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा।
- यही पैसा हेल्थ और वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च किया जाएगा।
निष्कर्ष: आपकी जेब पर सीधा असर
GST रेट बदलाव 2025 के बाद कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर खर्च बढ़ना तय है। शराब की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स जरूर महंगे हो जाएंगे।