सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रावधानों पर लगाई रोक
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को आया जिसमें कोर्ट ने संशोधित वक्फ अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक लगाई। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि पूरे कानून पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम संरक्षण देना जरूरी है।
किन-किन प्रावधानों पर लगी रोक?
- कलेक्टर की शक्तियों पर रोक – अब कलेक्टर वक्फ संपत्ति विवादों पर निर्णय नहीं ले सकेंगे।
- वक्फ डिनोटिफिकेशन पर रोक – किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित करने या हटाने के अधिकार पर रोक।
- गैर-मुस्लिमों की संख्या पर रोक – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे और केंद्रीय बोर्ड में कुल 4 से अधिक नहीं होंगे।
5 साल मुस्लिम होने की अनिवार्यता पर भी रोक
संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान था कि वक्फ बनाने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियम अभी लागू नहीं होगा, क्योंकि यह तय करने का कोई तंत्र नहीं है कि व्यक्ति कब से मुस्लिम है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
- कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर निर्णय देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- यह संविधान के शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन है।
- वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण पहले से ही कानून का हिस्सा है, इसलिए इस पर रोक की ज़रूरत नहीं है।
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की प्रतिक्रिया
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साज़िश पर लगाम लगा दी है। यह फैसला ज़मीन दान करने वाले लोगों के लिए राहत लेकर आया है।
याचिकाकर्ता के वकील का बयान
एडवोकेट अनस तनवीर ने कहा कि यह पहली बार है जब अदालत ने माना कि वक्फ संशोधन अधिनियम की कुछ धाराओं पर रोक लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 5 साल मुस्लिम होने का प्रावधान पूरी तरह अव्यवहारिक था और अदालत ने इसे सही ठहराया।
निष्कर्ष
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह दिखाता है कि न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटती। फिलहाल, वक्फ अधिनियम 2025 के सभी प्रावधान लागू रहेंगे, लेकिन जिन धाराओं पर रोक लगी है, उन पर अंतिम फैसला आने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।
