IRCTC घोटाले में लालू यादव पर कोर्ट का फैसला राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय
लालू यादव पर कोर्ट का फैसला

लालू यादव पर कोर्ट का फैसला: IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय

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नई दिल्ली | 13 अक्टूबर 2025
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लालू यादव पर कोर्ट का फैसला सुनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी माना है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। कोर्ट का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं से लालू परिवार को सीधा लाभ हुआ।

IRCTC घोटाले में लालू यादव पर कोर्ट का फैसला क्या कहता है?

कोर्ट ने माना कि “लालू यादव की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई थी। टेंडर प्रक्रिया में उनका सीधा हस्तक्षेप था, जिससे परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचा।”
यह फैसला IRCTC होटल टेंडर घोटाले से जुड़ा है, जो रांची और पुरी के दो होटलों को लेकर हुआ था।

लालू यादव ने आरोपों को बताया निराधार

फैसले के बाद लालू यादव ने कहा कि “यह सभी आरोप निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।”
इस घोटाले में आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने कुछ कंपनियों को होटल लीज पर दिलवाने के बदले पटना में 3 एकड़ जमीन हासिल की थी।
यह पूरा मामला अब फिर से सुर्खियों में है क्योंकि लालू यादव पर कोर्ट का फैसला बिहार की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है।

कोर्ट में लालू परिवार की पेशी

सोमवार को सुनवाई के दौरान लालू यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे, उनके साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे।
सुनवाई के दौरान जब अदालत ने राबड़ी देवी से पूछा —

“आप पर लगे आरोपों को लेकर क्या कहना है?”
राबड़ी देवी ने कहा —
“मैं किसी तरह की साजिश या धोखाधड़ी में शामिल नहीं हूं।”

इसी तरह तेजस्वी यादव ने भी कहा —

“ये सभी आरोप गलत हैं।”

लैंड फॉर जॉब्स केस पर अगली सुनवाई

कोर्ट ने साथ ही बताया कि लैंड फॉर जॉब्स केस में अगली सुनवाई अब 10 मई को होगी।
यह केस भी लालू परिवार से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि नौकरी के बदले जमीन ली गई थी

आगे क्या? लालू यादव पर कोर्ट के फैसले के बाद संभावित सजा

अब जब लालू यादव पर कोर्ट का फैसला आरोप तय करने के रूप में आया है, तो केस का ट्रायल शुरू होगा।
लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।
वहीं, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय हुए हैं।
अगर आरोप साबित होते हैं तो तीनों को 1 से 7 साल की सजा हो सकती है।

IRCTC घोटाला टाइमलाइन

  • 2005–06: रेल मंत्री रहते लालू यादव पर आरोप – कोचर बंधुओं को रांची और पुरी के होटल लीज पर दिलवाए, बदले में पटना में जमीन ली।
  • 25 फरवरी 2005: कोचर ने बेली रोड की जमीन DMCL को 1.47 करोड़ में बेची।
  • 2010–14: जमीन लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स को सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर हुई।
  • 7 जुलाई 2017: CBI ने लालू समेत 5 पर FIR दर्ज की।
  • 16 अप्रैल 2018: लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर चार्जशीट दाखिल।

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