Ankita Bhandari Murder Case: तीन साल बाद इंसाफ: कोटद्वार कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला तीनों दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना भी
Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार तीन साल बाद इंसाफ मिला है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत सभी तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों में पुलकित आर्य के साथ उसके दो सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता शामिल हैं। तीनों दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना भी
कोर्ट परिसर सील, भारी सुरक्षा व्यवस्था
सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया था। केवल वकील, केस से जुड़े पक्ष और आवश्यक स्टाफ को ही प्रवेश की अनुमति थी। कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
Ankita Bhandari Murder Case: कैसे हुई थी अंकिता की निर्मम हत्या?
Ankita Bhandari Murder Case: सितंबर 2022 में ऋषिकेश के पास स्थित वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही 19 वर्षीय अंकिता भंडारी 18 सितंबर को लापता हो गई थीं।
24 सितंबर को उसका शव चीला नहर से बरामद किया गया।
जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने एक ‘VIP’ मेहमान को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने का दबाव डाला था, जिसे अंकिता ने ठुकरा दिया। इसी बात को लेकर हुए विवाद में पुलकित ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अंकिता को नहर में धक्का देकर मार डाला।
दोषियों पर लगे थे गंभीर आरोप
- धारा 302 (हत्या)
- धारा 201 (साक्ष्य मिटाना)
- धारा 354A (छेड़छाड़)
- अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम
मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई थी। SIT ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 97 गवाह शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को पेश किया।
निष्कर्ष
अंकिता भंडारी मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब कोर्ट के इस फैसले से न्याय की उम्मीद करने वाले लाखों लोगों को संतोष मिला है।